Indore News । 12 वर्ष से ज्यादा पुरानी School Buses अब सड़क पर नहीं चल सकेंगी। M.P. High Court की Indore Bench ने बुधवार शाम को Delhi Public School Bus हादसे से संबंधित विभिन्न Public Interest Litigations (PILs) में एक साथ फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिया।
Court ने कहा कि Motor Vehicle Act में School Buses के लिए विशेष Guidelines नहीं हैं। ऐसे में यह जरूरी हो गया कि जब तक Motor Vehicle Act में संशोधन कर School Buses के लिए अलग से Rules नहीं जोड़े जाते, तब तक Court खुद Guidelines जारी करे। इसमें कुल 22 महत्वपूर्ण Points को शामिल किया गया है। इस Guidelines को लागू करने की जिम्मेदारी Collector और Police Superintendents को दी गई है।
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सात साल पहले हुई थी चार बच्चों की Death
5 January 2018 को Delhi Public School की Bus छुट्टी के बाद बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी। Bypass पर Bus Uncontrolled हो गई और Divider को पार करते हुए दूसरी Lane में जा रहे Truck से टकरा गई। हादसे में Driver फंसकर वहीं दम तोड़ गया। इस Accident में चार बच्चों की Death हो गई, जबकि अन्य कई बच्चे घायल हो गए थे।
High Court के दिशा-निर्देश का पालन किया जाएगा
School Buses के मामले में High Court के जो दिशा-निर्देश हैं, उनका पालन सुनिश्चित किया जाएगा। – Ashish Singh, Collector, Indore
यह Guidelines बनाई Court ने
- School Bus को Yellow Color से रंगवाना होगा और उनके आगे-पीछे “School Bus” या “On School Duty” लिखा होगा।
- School Bus के बाहर दोनों तरफ School Vehicle Incharge का Name, Address, और Contact Number दर्ज होगा।
- Buses की Windows पर कोई Colored Film नहीं लगाई जा सकेगी।
- हर School Bus में First Aid Box और Fire Extinguisher होना चाहिए।
- School Buses में एक Emergency Situation में मदद करने के लिए Trained Conductor होगा।
- Bus Driver के पास Permanent Driving License और पांच वर्षों का Experience होना चाहिए। जो Driver एक साल में दो से ज्यादा बार Signal Jump करते हैं, वे School Bus नहीं चला सकेंगे। शराब पीकर गाड़ी चलाने का Challan होने पर भी ऐसे Drivers School Bus नहीं चला पाएंगे।
- School Management को Driver से इस संबंध में Affidavit प्राप्त करना होगा।
- हर School Bus में Seat के नीचे School Bag रखने की जगह होगी।
- प्रत्येक Bus में Speed Governor लगाया जाएगा।
- School Bus में Right Side पर एक Emergency Door और High-Quality Locking System होगा।
- Pressure Horn का उपयोग नहीं किया जाएगा।
- School Buses के अंदर रात के समय Blue Bulbs लगाए जाएंगे।
- कोई भी School Bus 12 वर्ष से पुरानी नहीं होगी।
- Students को लाने-ले जाने वाले Auto में Driver सहित चार से अधिक लोग नहीं बैठ सकते हैं।
- प्रत्येक School Bus में एक GPS Tracking System और CCTV Camera होगा। Parents Mobile App के माध्यम से Vehicle की स्थिति Track कर सकेंगे।