Delhi News: तिहाड़ जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल बोले- सच्चा था इसलिए भगवान ने दिया साथ, SC ने आज ही शराब नीति केस में दी जमानत

Delhi News | दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार (13 सितंबर) को तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। सुबह Supreme Court ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े CBI केस में केजरीवाल को Bail दी। अदालत ने Bail के लिए वही Conditions लगाईं जो ED केस में Bail देते वक्त लगाई गई थीं।

‘मैं सच्चा था, इसलिए भगवान ने साथ दिया’
जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने लाखों लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि लाखों लोग Temple और Mosque गए। केजरीवाल ने विश्वास व्यक्त किया कि उनकी सच्चाई के कारण भगवान ने उनका साथ दिया।

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‘जिंदगी भर लड़ा, आगे भी लड़ूंगा’
केजरीवाल ने कहा कि जेल की Bars उनके हौसले को कमजोर नहीं कर सकतीं। ऊपर वाले ने उन्हें Direction दिखाई है और वे उस Direction में चलते रहेंगे। जो देश विरोधी ताकतें देश को कमजोर कर रही हैं, उनके खिलाफ वे हमेशा लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे।

तिहाड़ जेल के बाहर AAP नेताओं का जश्न
तिहाड़ जेल के बाहर Heavy Rain के बीच AAP के नेता जश्न मना रहे हैं और उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। Video में मनीष सिसोदिया, भगवंत मान, संजय सिंह और आतिशी Rain में भीगते हुए नजर आ रहे हैं।

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सीएम आवास तक करेंगे रोड शो
तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल Chandidas Akhada जाएंगे और फिर Chandidas Akhada से CM आवास तक Road Show करेंगे।

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शराब नीति केस में जमानत
दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल को Supreme Court ने 13 सितंबर 2024 को Bail दी है। यह फैसला Justice सूर्यकांत और Justice उज्जल भुइयां की Bench ने सुनाया। कोर्ट ने CBI की गिरफ्तारी को नियमों के तहत बताया।

केजरीवाल की जमानत पर कोर्ट की शर्तें

  • अरविंद केजरीवाल Chief Minister Office और Secretariat नहीं जा सकेंगे।
  • जब तक अत्यंत जरूरी न हो, केजरीवाल किसी भी Government File पर साइन नहीं करेंगे।
  • केस और अपने Trial को लेकर कोई Public Statement या Comment नहीं करेंगे।
  • जांच में बाधा डालने या किसी भी Witness को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।
  • केस से जुड़ी किसी भी Official File तक पहुंच नहीं रखेंगे।
  • आवश्यकता पड़ने पर Trial Court में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे।
  • 10 लाख रुपए का Bail Bond भरना होगा।

केजरीवाल ने 156 दिन जेल में बिताए
21 मार्च 2024: ED ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया और 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा।
10 मई 2024: लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए 21 दिन की रिहाई मिली।
2 जून 2024: केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया।
13 सितंबर 2024: अगर आज केजरीवाल की रिहाई होती है, तो उन्हें कुल 177 दिन जेल में रहना पड़ेगा। 21 दिन की Interim Bail को घटाकर कुल 156 दिन जेल में रहे।

शराब नीति केस में अन्य आरोपियों की स्थिति
नाम | गिरफ्तारी | रिहाई | कितने दिन
अरविंद केजरीवाल | 21 मार्च 2024 | 13 सितंबर 2024 | 177
संजय सिंह | 4 अक्टूबर 2023 | 2 अप्रैल 2024 | 181
मनीष सिसोदिया | 26 फरवरी 2023 | 9 अगस्त 2024 | 510
के कविता | 15 मार्च 2024 | 27 अगस्त 2024 | 150

HC ने CBI की गिरफ्तारी को बरकरार रखा
5 अगस्त को दिल्ली High Court ने कथित आबकारी नीति घोटाले के मामले में CBI द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा था। कोर्ट ने CBI की कार्रवाई को बिना किसी दुर्भावना का बताया और याचिका खारिज कर दी थी।

केजरीवाल की गिरफ्तारी
21 मार्च को ED ने दो घंटे की पूछताछ के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार किया और 22 मार्च को Rouse Avenue Court में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के लिए Judicial Custody में भेजा। केजरीवाल को तिहाड़ जेल के 2 नंबर बैरक में रखा गया था।

HC ने रिमांड को सही ठहराया
दिल्ली High Court ने 9 अप्रैल को केजरीवाल की Bail याचिका खारिज की और शराब नीति मामले में गिरफ्तारी-रिमांड को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि ED ने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं।

पहली बार किसी सीएम की गिरफ्तारी
यह पहला मामला है जब किसी Chief Minister को पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया। इससे पहले किसी CM ने इस्तीफा दिया था, जब वह जांच या गिरफ्तारी के दायरे में आए थे।

क्या है पूरा मामला?
दिल्ली में केजरीवाल की सरकार में Deputy CM रहे मनीष सिसोदिया ने 22 मार्च 2021 को नई शराब नीति का ऐलान किया था। नई शराब नीति को 17 नवंबर 2021 को लागू कर दिया गया। नई नीति के बाद शराब का कारोबार पूरी तरह से Private Hands में चला गया और सरकार का Revenue बढ़ने की उम्मीद थी।

नई पॉलिसी की विवादास्पद स्थिति
नई पॉलिसी विवादों में घिरी रही। जब विवाद बढ़े, तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर पुरानी नीति को फिर से लागू कर दिया।

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