छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस आरक्षकों के 5,967 पदों की भर्ती पर लगाई रोक

Bilaspur News । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने Police Constables के 2023-24 के विभिन्न पदों पर होने वाली recruitment पर रोक लगा दी है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में constables के अलग-अलग पदों के लिए recruitment process शुरू होनी थी।

Petitioner बेदराम टंडन की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने यह फैसला सुनाया। याचिका में Police Constable recruitment 2023-24 की प्रक्रिया का समग्र मुद्दा उठाया गया था। इस भर्ती के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में अलग-अलग पदों पर appointments की जानी थीं। याचिकाकर्ता के पुत्र ने राजनांदगांव जिले में Constable GD (General Duty) के पद के लिए application किया था।


143 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी

राजनांदगांव जिले में इस कैटेगरी के तहत कुल 143 posts जारी किए गए थे। Advertisement प्रकाशित होने और application process शुरू होने के बाद, डीजीपी ने गृह विभाग के अवर सचिव को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने पुलिस विभाग में कार्यरत Ex-Servicemen के बच्चों को भर्ती प्रक्रिया में relaxation देने का प्रस्ताव दिया था।

पत्र में यह सुझाव दिया गया था कि भर्ती नियम 2007 के कंडिका 9 (5) के तहत relaxation दी जा सकती है, जिसमें Physical Test के दौरान chest width, height, और 9 बिंदुओं को शामिल किया गया था। इस सुझाव को अवर सचिव ने स्वीकार भी कर लिया। याचिकाकर्ता ने इस प्रस्ताव को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।


हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई

याचिकाकर्ता के advocate ने सिंगल बेंच के सामने अपनी दलीलें पेश करते हुए कहा कि केवल विभाग के कर्मचारियों को exemption देना आम नागरिकों के साथ discrimination है। इसलिए, भर्ती प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए।

सुनवाई के बाद, कोर्ट ने Police Constable recruitment 2023-24 के विभिन्न पदों पर होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता के lawyer ने बताया कि नियमों में छूट देने का लाभ सभी पदों के लिए था, इसलिए पूरे recruitment process पर रोक लगाने का आदेश दिया गया।

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