Narmadapuram News : 5 साल की बच्ची के Rape-मर्डर के दोषी को Death Sentence गला घोंटकर मारा, छत पर छिपाया शव ढाई साल पुराने केस में Verdict

Narmadapuram News | Narmadapuram के Sohagpur में 5 साल की बच्ची के Rape और Murder के केस में Court ने आरोपी को दोषी ठहराया है। इस ढाई साल पुराने केस में बुधवार को Sohagpur Court के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ADJ Suresh Kumar Chaubey ने अपना Decision सुनाया। Sohagpur न्यायालय ने 125 साल के इतिहास में पहली बार दोषी को Death Penalty की सजा दी है।

सजा की घोषणा और आधार

दोषी को POCSO Act और Murder की धारा में Death Sentence सुनाई गई है। Court ने Death Penalty के लिए DNA Report और बच्ची के Minor Brother के Statement को आधार बनाया है। दोषी बच्ची का Cousin Brother लगता है। Prosecution की ओर से पैरवी Babulal Kakodia, सहायक District Public Prosecutor Sohagpur और Shankarlal Malviya Additional Public Prosecutor ने की।

लापता होने की घटना और शव की खोज

मामला 25 दिसंबर 2021 का है। Sohagpur के एक Village से बच्ची दोपहर 3 बजे घर से लापता हो गई थी। Family ने आस-पास और Village में तलाश की। शाम को Shobhapur Police Station पहुंचकर Missing Report दर्ज कराई।

Police ने Search शुरू की और बच्ची के घर की छत पर पहुंची तो वहां कपड़े से ढंका उसका शव मिला। SP Dr. Gurkarn Singh ने बताया कि शव पर बच्ची का गला दबाने और नाखून के निशान मिले थे। Police को शक था कि आरोपी नजदीकी ही है। पड़ोसियों और करीबी लोगों से पूछताछ के बाद Kishan को गिरफ्तार किया गया।

गांव में नाराजगी और विरोध

घटना को लेकर Village के लोगों में नाराजगी थी। उन्होंने अगले दिन 26 दिसंबर की सुबह 11 बजे Shobhapur Police Station का घेराव कर दिया था। आरोपी को Death Sentence देने की मांग की थी।

आरोपी की कुकर्म और मारपीट

Police पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वह 6 महीने से बच्ची के साथ Wrong Act कर रहा था। लेकिन वारदात के दिन बच्ची ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस पर दरिंदे ने गला दबाकर उसे मार डाला। Government Public Prosecutor Shankarlal Malviya और सहायक District Public Prosecutor Babulal Kakodia ने बताया कि बच्ची के शरीर पर कई चोटों के निशान थे।

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