Shivpuri News : बाप की गवाही पर बेटे को Life Imprisonment, Dinara केस में फैसला

Shivpuri News l Shivpuri जिले के Karera Court के प्रथम सत्र न्यायाधीश Pradeep Kumar Kushwaha ने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को दोषी मानते हुए उसे Life Imprisonment और 1500 रुपये का Fine सुनाया है। शासन की ओर से पैरवी Additional Public Prosecutor Dhananjay Pandey ने की।

Prosecution के अनुसार, Dinara के Chhitipur गांव के निवासी Hukam Singh पुत्र Ramnath Lodhi ने 6 May 2021 को Police में शिकायत दर्ज कराई थी कि दोपहर 12.30 बजे उसके बेटे Kaushal Lodhi के चिल्लाने की आवाज आई और फिर देखा कि उसकी बहू Jyoti फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। Police की जांच में पता चला कि Kaushal ने Jyoti की गला दबाकर हत्या की और फिर उसे आत्महत्या का रूप देने के लिए फांसी के फंदे पर लटका दिया।

इसके बाद Police ने आरोपी Kaushal के खिलाफ Murder का केस दर्ज कर जांच पूरी कर Court में पेश किया। Court ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी Kaushal को उसकी पत्नी Jyoti की हत्या का दोषी मानते हुए Life Imprisonment और 1500 रुपये के Fine की सजा सुनाई है।

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