Guna News | जिले के राघौगढ़ क्षेत्र में हत्या के आरोपी Father और Son को अदालत ने सजा सुनाई है। आरोपियों ने एक व्यक्ति की Murder केवल इस आशंका में की थी कि उनकी घर की एक Woman के लापता होने में उसका हाथ था। दोनों आरोपियों ने उस व्यक्ति की गर्दन Axe से काट दी थी और फिर उसके शव को जलाने का प्रयास किया। अदालत ने Life Imprisonment की सजा सुनाई है। इस मामले में फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कंचन सक्सेना ने सुनाया, जबकि शासन की ओर से AGP राकेश व्यास ने पैरवी की।
मामला 2019 का
यह मामला वर्ष 2019 का है। घटना जामनेर थाना क्षेत्र की ग्राम चौड़ाखेड़ी की है। 17 मार्च 2019 को दिनेश मीना ने जामनेर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। दिनेश ने बताया कि 17 मार्च को लगभग 4:30 बजे वह अपने घर से गढ़ा वाले खेत की ओर जा रहा था। तभी उसने देखा कि फूल सिंह किरार, जितेंद्र किरार Axe लेकर और जमनालाल किरार, महाराज सिंह किरार, राजा राम किरार व रमेश किरार अपने हाथों में Stick लिए उसके पिता को घेरकर खड़े थे।
हत्या की घटना
फूल सिंह ने उसके पिता की गर्दन पर Axe मारी, जिससे खून निकल आया। जितेंद्र उर्फ जीतू ने दूसरी Axe उसके पिता के चेहरे पर मारी, जिससे वह गिर पड़े। यह सब देखकर दिनेश चिल्लाया, लेकिन सभी आरोपी उसके पिता शिवनारायण मीना को मारते हुए धनिया के गंज के पास लिटाकर Match की तीली से आग लगाकर भाग गए। इसके बाद उसने अपने पिता को जलते हुए धनिया के गंज से अलग किया। तभी उसकी चीख-पुकार सुनकर उसका चाचा इंदर सिंह और भाई प्रताप सिंह वहां आए।
पुलिस को दी गई जानकारी
दिनेश ने पुलिस को बताया कि फूल सिंह की पत्नी दो-तीन महीने पहले किसी के साथ गांव से चली गई थी, जिस पर फूल सिंह अपने पिता पर शक करते थे। इसी शक के आधार पर आरोपियों ने एकजुट होकर धारदार हथियार Axe से उसके पिता की Murder कर दी। सबूत मिटाने के इरादे से उसने अपने पिता की लाश को धनिया के गंज में लेटाकर आग लगा दी। दिनेश की शिकायत पर जामनेर पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की।
मुख्य कारण
हत्या की इस गंभीर घटना का मूल कारण यह था कि फूल सिंह किरार की पत्नी कहीं चली गई थी। फूल सिंह, उसका बेटा जितेंद्र, और सभी परिवार वाले मृतक शिवनारायण के साथ किसी स्थान पर जाने का संदेह कर रहे थे। इसी वजह से आरोपियों ने शिवनारायण की Axe से हत्या कर दी। विवेचना के दौरान पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया और अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।
अदालत की कार्रवाई
AGP ने बताया कि आरोपी फूल सिंह और जितेंद्र उर्फ जीतू से Axe और अभियुक्त महाराज सिंह से Stick, राजाराम और रमेश से Stick जब्त की गई। आरोपी जितेंद्र किरार के क्रॉस एग्जामिनेशन में उसने यह स्वीकार किया कि शिवनारायण को केवल उसने ही मारा था। घटना के समय अन्य आरोपी वहां मौजूद नहीं थे। बचाव पक्ष ने आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू की गवाही भी न्यायालय में प्रस्तुत की, जिसमें उसने स्वीकार किया कि घटना का जिम्मेदार वह था और अन्य आरोपी वहां नहीं थे। अभियोजन ने न्यायालय में अपने मामले को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफलता पाई। इस मामले में आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू की स्वीकारोक्ति और साक्ष्य के विवेचन के आधार पर न्यायालय ने उसे और आरोपी फूल सिंह को हत्या के अपराध का दोषी पाया। न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोनों Father-Son को Life Imprisonment की सजा सुनाई और दोनों को 5-5 हजार के Fine से दंडित किया।