Gwalior Crime News: ग्वालियर में महिला को मिली 4 साल की सजा, जिंदा पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर की दूसरी शादी

Gwalior News । जिले में एक अजीब और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपने जिंदा पति का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर धोखाधड़ी से दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली। इस मामले में आरोपी रानी बेगम को न्यायालय ने धोखाधड़ी के आरोप में दोषी करार देते हुए 4 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 24वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय सिंह ने रानी बेगम को धारा 467 के अपराध में भी चार साल की सजा दी।

न्यायालय का आदेश

न्यायालय ने सजा सुनाते हुए कहा कि आरोपी महिला ने जिस प्रकार से रईस खान के साथ धोखा किया है, उसे देखते हुए उसके साथ नरमी बरतना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने आरोपी रानी बेगम पर सश्रम कारावास और 8,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले के फरियादी रईस खान ने ग्वालियर थाने में एक शिकायती आवेदन दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी रानी बेगम ने उनके जीवित रहते हुए फर्जी दस्तावेज नगर निगम कार्यालय ग्वालियर में जमा किए। इस दस्तावेज के आधार पर 29 अप्रैल 2019 को फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया और फिर रिटायर्ड सूबेदार नौबत सिंह से शादी कर ली। इस शादी का मुख्य उद्देश्य सूबेदार की संपत्ति और पेंशन पर कब्जा करना था।

फर्जी दस्तावेज़ बनवाकर शादी का खेल

रईस खान की शिकायत पर पुलिस ने मामले से संबंधित दस्तावेज, जैसे विवाह प्रमाण पत्र, शपथ पत्र और अन्य कागजात जब्त किए। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में सह आरोपी नौबत सिंह को भी आरोपी घोषित किया। हालांकि, आरोपी नौबत सिंह को खोजने पर वह नहीं मिला, इसलिए उसे भी आरोपी करार दिया गया। पुलिस ने आरोपी रानी बेगम को गिरफ्तार कर लिया और मामले की आगे की कार्रवाई जारी है।

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