Guna News | जिले के Raghogarh इलाके में एक पति द्वारा पत्नी से मारपीट के मामले में Court ने आरोपी को सजा सुनाई है। पत्नी ने तीन बेटियों को जन्म दिया था। तीसरी बेटी के जन्म पर पति ने शराब के नशे में उसकी बुरी तरह पिटाई की और उसका हाथ तोड़ दिया। Court ने आरोपी को दो साल की सजा सुनाई है। इस मामले में निर्णय JMFC Raghogarh, Ashish Sharma ने सुनाया। शासन की ओर से पैरवी ADPO Mayank Bhardwaj ने की।
Media In-Charge ADPO Mamta Dikshit ने बताया कि यह मामला वर्ष 2017 का है। 28 नवंबर को Nisha Jatav को पति द्वारा मारपीट किए जाने के कारण Hospital Sada Raghogarh में भर्ती कराया गया था। महिला ने पुलिस को बताया कि उस दिन रात 8 बजे उसके पति Mukesh ने शराब पीकर उसे गालियां दी और कहा कि उसने फिर से बेटी पैदा की है, लड़का नहीं। पति ने Lathi से उसकी पिटाई की, जिससे महिला का हाथ टूट गया और शरीर में कई जगह चोटें आईं।
महिला की शिकायत पर पुलिस ने पति के खिलाफ मामला दर्ज किया। विवेचना के बाद पुलिस ने Charge Sheet Court में पेश की। सुनवाई के दौरान यह साबित हो गया कि Mukesh Jatav ने बेटी के जन्म पर पत्नी के साथ बुरी तरह मारपीट की थी। Court ने आरोपी Mukesh Jatav को धारा 498A और 325 के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का Fine भी लगाया।
फैसला सुनाते हुए Court ने कहा कि इस प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि Nisha को गंभीर चोटें आई हैं। यह भी प्रमाणित है कि दोषी ने केवल बेटी के जन्म के आधार पर गंभीर घटना को अंजाम दिया। यदि दोषी के खिलाफ दंड के मामले में सरल दृष्टिकोण अपनाया जाता है, तो समाज में इस तरह के अपराधों को बढ़ावा मिलने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।