Jabalpur News । Madhya Pradesh High Court ने राज्य सरकार से पूछा है कि OBC वर्ग को 27 Percent Reservation देने के लिए बनाए गए उनके खुद के कानून को अब तक लागू क्यों नहीं किया गया है। बुधवार को उन Petitions पर सुनवाई हुई, जिसमें विभिन्न Recruitments में 13 Percent Posts को Hold करने के फैसले को चुनौती दी गई है।
इस मामले में करीब 300 OBC और EWS Candidates की याचिकाएं लंबित हैं। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की Division Bench ने अलग-अलग Petitions को Link करके एक साथ Hearing के निर्देश दिए हैं। Case की अगली सुनवाई 9 December को होगी।
27 Percent Reservation Law पर कोई Stay नहीं
याचिकाकर्ता टीकमगढ़ निवासी निकिता सिंह और अन्य की ओर से Advocate रामेश्वर सिंह ठाकुर ने दलील दी कि OBC को 27 Percent Reservation देने वाले Law पर कोई रोक नहीं है। इसके बावजूद, Government इसे लागू नहीं कर रही है।
महाधिवक्ता ने Court में पूर्व में Passed Interim Order का हवाला देते हुए बताया कि Final Stage में OBC Candidates के हजारों पद Hold कर दिए गए हैं, जो कि Illegal है। इस पर High Court ने पूछा कि Government अपने बनाए हुए Law को लागू करने से क्यों बच रही है।
Law को Challenge करने का Argument
महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने Court को बताया कि इस Law को कुछ Petitions के जरिए Challenge किया गया है, और इसी वजह से इसे लागू नहीं किया जा रहा है। हालांकि, High Court ने Supreme Court के Precedent का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि जब तक किसी Law की Constitutional Validity निर्धारित नहीं हो जाती, तब तक उसे Stay नहीं किया जा सकता।
Union Carbide Premises से Toxic Waste हटाने का Order
भोपाल। Madhya Pradesh High Court ने Bhopal स्थित Union Carbide परिसर में जमा Toxic Waste को एक महीने के अंदर Clear करने का सख्त निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की Division Bench ने संबंधित Departments को एक सप्ताह में Joint Meeting कर सभी Formalities पूरी करने का आदेश दिया।
Court ने चेतावनी दी कि यदि किसी Department ने आदेश का पालन नहीं किया, तो संबंधित Department के Principal Secretary के खिलाफ Contempt Action लिया जाएगा। इसके साथ ही, State के Chief Secretary और Bhopal Gas Tragedy Relief & Rehabilitation Department के Principal Secretary को Personal Appearance के निर्देश दिए गए हैं।
