Love Jihad का मामला: शादी तक Muslim युवक और Hindu युवती नहीं कर सकेंगे Contact

Jabalpur News । Madhya Pradesh High Court ने एक मामले में Love Jihad के आरोप पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि युवती को 11 November तक Shastri Bridge स्थित Rajkumari Bai Bal Niketan भेजा जाए, जबकि युवक को किसी Unknown स्थान पर रखा जाए। Court ने यह भी निर्देश दिया कि जब तक शादी नहीं हो जाती, दोनों के बीच किसी भी प्रकार का Contact नहीं होगा।

कड़ी Security में होगी निगरानी

न्यायमूर्ति Vishal Dhagat की Single Bench ने Jabalpur के Police Superintendent को आदेश दिए हैं कि युवक और युवती को उनके स्थानों तक पहुंचाने के लिए कड़ी Security दी जाए। इस दौरान Police को सुनिश्चित करना होगा कि दोनों Safe रहें और उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। Court ने यह भी कहा कि 12 November को युवती को Nari Niketan से Marriage Registrar के पास ले जाकर उसके बयान Record किए जाएं।

शादी के लिए मांगी Police Protection

Indore की युवती और Jabalpur के Sihora निवासी युवक ने Court में Protection की मांग की है। उनका कहना है कि वे पिछले चार साल से एक-दूसरे को जानते हैं और पिछले एक साल से Live-in Relationship में रह रहे हैं। अब वे शादी करना चाहते हैं, लेकिन युवती के परिवार वाले उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहते हैं, जिससे उनकी जान को खतरा है।

शासन का Assurance

Government Advocate SK Shrivastava की ओर से Court में Undertaking दी गई कि इस Couple को पूरी Security दी जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हें कोई Harm न पहुंचे।

Love Jihad का आरोप

युवती के पिता के Advocate ने Court में दावा किया कि युवक ने युवती का Brainwash कर दिया है और उसे Love Jihad के तहत Target किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि युवती को उसके Family से मिलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने धार्मिक आधार पर यह दलील भी दी कि Muslim Law के तहत मूर्तिपूजक या अग्नि की पूजा करने वाले से विवाह Invalid माना जाता है।

क्या है पूरा मामला?

29 वर्षीय Hassainan Ansari, जो Jabalpur के Sihora तहसील के निवासी हैं, और Indore की एक युवती Bhopal की एक Private Company में साथ काम करते हैं। उन्होंने 7 October को Jabalpur Collectorate में Marriage के लिए Application दिया था। Marriage Registrar ने Hearing के लिए 12 November की तारीख तय की है, और इस दौरान दोनों पक्षों के परिवार अपनी Objections दर्ज कर सकते हैं।

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