Bhopal News | सुप्रीम कोर्ट ने Rajiv Gandhi प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) के FD घोटाले के मामले में तत्कालीन Registrar प्रो. आरएस राजपूत की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है। गुरुवार को फैसला देते हुए कोर्ट ने प्रो. राजपूत को दो सप्ताह के अंदर सरेंडर करने के निर्देश दिए हैं।
आरजीपीवी के 19.48 करोड़ रुपए के Fund को निजी खाते में Transfer कराया गया। इस मामले में प्रो. राजपूत समेत तत्कालीन Vice Chancellor प्रो. सुनील कुमार, बैंक Officer कुमार मयंक, और तत्कालीन Finance Controller दलित संघ के खिलाफ Gandhinagar थाने में FIR दर्ज कराई गई थी।