Guna News: 7 से ज्यादा कॉलोनाइजरों पर एक्शन कलेक्टर ने अवैध कॉलोनी बनाने वाले दो लोगों पर FIR के आदेश दिए

Guna News | शहर में Illegal कॉलोनियों के निर्माण में लिप्त कॉलोनाइजरों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। कलेक्टर ने इस संबंध में नगरपालिका के CMO को FIR दायर करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा, कलेक्टर Court में अन्य मामलों की सुनवाई कर रहे हैं, और संभवतः आने वाले दिनों में और भी कॉलोनाइजरों पर FIR दायर की जा सकती है।

कलेक्टर के आदेश

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतेन्द्र सिंह ने पुरानी छावनी जोगी मोहल्ला में DBK Builders and Developers के दुजेन्द्र सिंह कुशवाह और धनकुवर कुशवाह के खिलाफ FIR के आदेश दिए हैं। उन्होंने इन कॉलोनाइजरों को निर्देशित किया है कि वे अपनी Illegal कॉलोनी को स्वयं ही तोड़ें, अन्यथा Tehsildar द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

लाइसेंस और नक्शे का अभाव

यह भी जानकारी मिली है कि गुना स्थित भूमि Survey क्रमांक 364/1/1/1 और सर्वे क्रमांक 364/1/1/2 में 0.478 हेक्टेयर भूमि पर अवैध रूप से Residential कॉलोनी विकसित की गई है। यहां Basic सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। कॉलोनाइजर के पास न तो License था, न ही नगर ग्राम निवेश से अनुमोदित Map और न ही कॉलोनी के विकास की अनुमति ली गई थी। कलेक्टर ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद गुना को तात्कालिक कार्रवाई का आदेश दिया है।

भूमि का दुरुपयोग

SDM ने बताया कि यह भूमि दुजेन्द्र सिंह कुशवाह और धनकुवर कुशवाह के नाम पर दर्ज है। वे छोटे-छोटे Plots बनाकर बेचने का कार्य कर रहे हैं। Temporary सड़क बनाकर और कॉलोनी की संरचना तैयार करके शासन के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इनके खिलाफ मध्यप्रदेश नगरपालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 के तहत कार्रवाई की जाएगी और कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।

नामांतरण पर प्रतिबंध

कलेक्टर ने दोनों कॉलोनाइजरों के खिलाफ संबंधित Police थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं, साथ ही 3 दिन के अंदर FIR की कॉपी कलेक्टर Court को भेजने का आदेश भी दिया गया है। इसके अलावा, कलेक्टर ने आदेश दिया है कि जमीन के किसी भी भूखंड के Purchase-विक्रय के आधार पर नामांतरण अगले आदेश तक नहीं किए जाएंगे।

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