इंदौर में Parents पर FIR: TV और Mobile चलाने से रोका तो 7 साल की सजा; मामला High Court में

Indore News l इंदौर के चंदन नगर थाने में माता-पिता के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिन्होंने अपनी 21 साल की बेटी और 8 साल के बेटे को TV देखने और Mobile चलाने से रोका। बच्चों ने थाने जाकर Complaint दर्ज कराई, और पुलिस ने Juvenile Justice Act के तहत धारा लगाई, जिसमें 7 साल की सजा हो सकती है। Parents के खिलाफ Challan भी पेश किया गया।

मामला Court में पहुंचने पर High Court ने District Court में शुरू किए गए Trial पर Interim रोक लगा दी। Advocate धर्मेंद्र चौधरी के अनुसार, 25 अक्टूबर 2021 को बच्चों ने पुलिस को बताया कि उनके माता-पिता उन्हें TV और Mobile चलाने पर डांटते थे, और पुलिस ने इसी आधार पर Case दर्ज कर लिया।

Parents का कहना और बच्चों की शिकायत

माता-पिता का कहना है कि बच्चों की TV और Mobile की आदत से वे परेशान हैं और यह समस्या अधिकांश घरों में देखी जाती है। उनका कहना है कि बच्चों को डांटना एक सामान्य बात है और FIR दर्ज कराना सही नहीं है। FIR दर्ज होने के बाद, दोनों बच्चे अपनी बुआ के साथ रहने लगे हैं। पिता और उनकी बहन के बीच भी विवाद हो चुका है।

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