Indore News : सरकारी स्कूलों के टॉपर्स के लिए… MBBS में सीट रिजर्व रखें 8 छात्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाई कोर्ट का फैसला

Indore News | मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में टॉप करने वाले छात्रों के लिए MBBS में 5 प्रतिशत सीट आरक्षित रखने का निर्णय लिया था। लेकिन जब सरकारी स्कूलों के कुछ छात्रों ने एडमिशन की मांग की, तो Medical Education विभाग ने उन्हें इसका लाभ नहीं दिया। छात्रों ने हाई कोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां भी उनके खिलाफ फैसला आया। फैसले के खिलाफ पीड़ित छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने जस्टिस B.R. Gavai और जस्टिस K.V. Vishwanathan की अध्यक्षता में हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। उन्होंने Medical Education के निदेशक को आदेश दिए कि याचिकाकर्ता छात्रों के लिए सीट केवल रिजर्व नहीं रखी जाए, बल्कि अच्छे कॉलेजों में एडमिशन भी सुनिश्चित किया जाए।

अधिवक्ता Aviral Vikas Khare के अनुसार, 8 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ SLP दायर की थी। एक OBC वर्ग की छात्रा को NEET में अच्छे अंक प्राप्त हुए।


OBC के छात्र जनरल से ज्यादा अंक लाए पर एडमिशन नहीं मिला

OBC की छात्रा ने 5 प्रतिशत आरक्षण योजना के तहत जनरल कैटेगरी में एडमिशन के लिए आवेदन किया था। उसका आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि उसने OBC कैटेगरी में प्रयास नहीं किए। जबकि उसके अंक इतने थे कि जनरल में एडमिशन हो सकता था।

छात्रा और अन्य को ज्यादा अंक होने के बावजूद इस कोटे का लाभ नहीं मिला। दूसरी ओर, OBC की सीट भी पूरी हो गई। अधिवक्ता Khare ने छात्रों की SLP तैयार करवाई। सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकारी स्कूलों के टॉपर की योजना गलत दिशा में चल रही है।


सही दिशा में किया जाए काम

सही यह होगा कि अंकों के आधार पर इस कोटे के तहत दावा करने वाले छात्रों की Merit देखी जाए। अगर उनके अंक जनरल कैटेगरी के बराबर हैं, तो उन्हें उसी कैटेगरी के तहत एडमिशन दिया जाना चाहिए। उसके बाद OBC या अन्य कैटेगरी में जाना चाहिए।

प्रदेशभर के पीड़ित छात्रों ने Principal Bench, Jabalpur, Indore और Gwalior खंडपीठ में भी याचिका लगाई थी। वहां से राहत नहीं मिलने पर उन्होंने शीर्ष अदालत का रुख किया था। शीर्ष अदालत ने 2024-25 के शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रों के लिए सीट रिजर्व रखने के आदेश दिए हैं। सरकारी स्कूल के अनारक्षित श्रेणी में छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा।

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