Bhopal News | मध्यप्रदेश में B.Ed की योग्यता के आधार पर Primary Teacher के पद पर नियुक्त 341 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द की जाएगी। यह आदेश 11 अगस्त 2023 और उसके बाद नियुक्त किए गए शिक्षकों के मामले में प्रभावी होगा।
Education Department के आदेश और प्रक्रिया
School Education Department के Director ने District Education Officers को निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत, यह तय किया गया है कि B.Ed योग्यता वाले Teachers की नियुक्ति को रद्द किया जाएगा।
Supreme Court का निर्णय
Supreme Court ने 11 अगस्त 2023 को आदेश दिया है कि NCTE की 28 जून 2018 की Notification को रद्द कर दिया गया है। इसके अनुसार, B.Ed योग्यता वाले उम्मीदवार Primary Teacher के लिए पात्र नहीं होंगे।
Jabalpur High Court का आदेश
Jabalpur High Court ने 3 मई 2024 को दिए गए आदेश में कहा है कि 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त B.Ed योग्यता वाले उम्मीदवारों को ही मान्यता दी जाएगी। इसके बाद की नियुक्तियों को मान्य नहीं किया जाएगा।
District Education Officers को निर्देश
District Education Officers को निम्न जिलों में B.Ed की योग्यता के आधार पर Primary Teachers की नियुक्ति रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं