Ratlam News: नवरात्रि मेले में दुकान के बोर्ड पर लिखना होगा नाम रतलाम नगर निगम के फैसले पर शहर काजी को आपत्ति

Ratlam News | रतलाम नगर निगम इन दिनों उत्तर प्रदेश सरकार की राह पर चलते हुए नजर आ रहा है। निगम ने एक Order पारित किया है कि नवरात्रि मेले में दुकान लगाने वाले Traders को अपने नाम के साथ-साथ दुकान चलाने वाले का नाम भी बोर्ड पर लिखना होगा। नगर निगम की Revenue Committee के इस फैसले पर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। मुस्लिम पक्ष अब Supreme Court जाने की योजना बना रहा है।

नवरात्रि मेले के दौरान दुकानदारों के लिए बोर्ड लगाना अनिवार्य

रतलाम के कालिका माता मंदिर में नवरात्रि पर 9 दिवसीय Garba Ras का आयोजन होता है, जहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इस वर्ष, मंदिर में 3 से 12 अक्टूबर तक Ten Days Navratri Fair आयोजित किया जाएगा। न केवल मध्यप्रदेश, बल्कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के व्यापारी भी यहां दुकानें लगाते हैं। यह पहला अवसर है जब दुकानदारों के लिए अपने नाम का बोर्ड लगाना अनिवार्य किया गया है।

शहर काजी ने नगर निगम के फैसले को तुगलकी फरमान बताया

नगर निगम के इस फैसले पर शहर काजी सैयद आसिफ ने इसे तुगलकी फरमान करार दिया। उन्होंने कहा, “यूपी में योगी सरकार ने भी ऐसा फैसला लिया था, जिसे Supreme Court ने रद्द कर दिया था। सूचना के अधिकार (RTI) के तहत रतलाम नगर निगम से Order की कॉपी मांगी गई है। इसे मिलते ही Association of Protection for Civil Rights, Delhi की तरफ से Supreme Court में Petition दायर की जाएगी।”

उन्होंने यह भी बताया कि फैसले के विरोध की Collector को सूचना दे दी गई है। यदि मेले में बोर्ड लगाने के दौरान कोई Commotion या विरोध होता है, तो उसकी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी।

निगम का तर्क: हमारा मकसद बिचौलियों पर रोक लगाना

रतलाम नगर निगम के Revenue Committee Head Dilip Gandhi का कहना है, “मेले में रतलाम के अलावा कई लोग बाहर से भी दुकान लगाने आते हैं। यह निर्णय इसलिए लेना पड़ा ताकि कोई Middleman न आए और वास्तविक व्यापारी को ही दुकान मिले। Tender होने के बाद एक स्वीकृति पत्र दिया जाएगा, जिसे दुकानदार को आधार कार्ड के साथ रखना होगा। जब भी कोई Inspection करने आएगा, तो दुकानदार को यह दिखाना होगा।”

गांधी ने आगे कहा, “हमारी मंशा यह है कि जिस व्यक्ति के नाम से दुकान का Tender हुआ है, उसी को दुकान मिलनी चाहिए। यूपी का निर्णय प्रदेश स्तर पर था। हमने केवल कालिका माता मंदिर मेले के लिए यह नियम लागू किया है। जिस किसी के नाम का Tender खुले, वह अपना Registration अपने पास रखे और बोर्ड पर Proprietor का नाम जरूर लिखे।”

व्यापारी बोले- यह अच्छा निर्णय है

रतलाम के कालिका माता मंदिर के नवरात्रि मेले में उत्तर प्रदेश के कानपुर से चप्पल और जूते की दुकान लगाने आए व्यापारी Naseem Ahmed का कहना है, “यह एक अच्छा निर्णय है। बाहर से आने वालों के लिए यह फायदेमंद होगा। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी। जिसके नाम से Tender होगा, उसे ही दुकान मिलेगी। कोई दूसरा बीच में नहीं आ पाएगा।”

हालांकि, नसीम को अब तक दुकान आवंटित नहीं हुई है। वे उम्मीद कर रहे हैं कि इस नए नियम से Middlemen नहीं आएंगे और उन्हें आसानी से कम कीमत में दुकान मिल जाएगी।

कालिका माता मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मंच तैयार

कालिका माता मेले में 9 दिवसीय Cultural Programs के लिए मंच तैयार किया जा चुका है। नगर निगम Revenue Advisory Committee की बैठक पिछले हफ्ते हुई थी, जिसमें समिति ने अनुशंसा की थी कि मेले में लगने वाली दुकानों पर संचालक और Proprietor के नाम का बैनर जरूर लगाया जाए। Tender Form में भी इसका उल्लेख किया जाएगा।

नवरात्रि मेले के लिए दुकानों का आवंटन

कालिका माता मंदिर परिसर में श्री राम मंदिर के सामने और Polo Ground के पास Ambedkar Ground में दुकानों-झूलों का आवंटन किया जाएगा। इसके लिए रतलाम नगर निगम ने एक Map तैयार किया है। नक्शे को देखकर ही दुकानों के लिए आवेदन करना होगा, यानी जिस नंबर और जिस जगह दुकान चाहिए, उसी हिसाब से आवेदन भरना होगा। दुकानें Auction के माध्यम से आवंटित की जाएंगी। पोलो ग्राउंड के आसपास और आंबेडकर ग्राउंड में कुल 158 दुकानें लगेंगी। बाकी कालिका माता मंदिर परिसर के Jhali Talab के आसपास और राम मंदिर के सामने की तरफ लगेंगी। अब तक 80 दुकानों का आवंटन हो चुका है।

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