Shivpuri News | मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग अंतर्गत आने वाले 16 जिलों में Arms Dealer लाइसेंस और शस्त्र लाइसेंस की स्वीकृति एवं नवीनीकरण के लिए बिजली कंपनी से No-Dues प्राप्त करना अनिवार्य है। कंपनी द्वारा गृह विभाग, म.प्र. शासन के आदेश के अनुसार कंपनी कार्यक्षेत्र के ऐसे शस्त्रधारी
बिजली उपभोक्ता जिनके द्वारा बकाया विद्युत बिलों का समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है, साथ ही ऐसे शस्त्रधारी बिजली उपभोक्ता जो Unauthorised Electricity का उपयोग अथवा बिजली चोरी करते पाए जाएंगे, उनके Arms Dealer License और शस्त्र License को जिला Collector के माध्यम से निरस्त कराने की कार्रवाई की जाएगी। शस्त्र लाइसेंस और इसके नवीनीकरण के लिए आवश्यक बिजली कंपनी की No-Dues (NOC) बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल की संपूर्ण राशि का भुगतान करने के बाद ही कंपनी द्वारा जारी की जाएगी।