Uttar Pradesh News | UP Government ने अपनी नई Social Media Policy जारी की है। इसके तहत देशविरोधी पोस्ट पर Life Imprisonment तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा YouTubers को 8 लाख तक Advertisement का प्रस्ताव दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की नई Social Media Policy में आपत्तिजनक पोस्ट करने पर तीन साल से लेकर Life Imprisonment तक की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही Social Media पर Digital Agency और Firm के लिए Advertisements की व्यवस्था भी की गई है। इस Policy को Cabinet की Meeting में मंजूरी दे दी गई है।
सोशल मीडिया यूजर्स को भारी फायदा
योगी सरकार अपनी जन कल्याणकारी, लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए यह Policy लेकर आई है। Policy में विभिन्न Social Media Platforms जैसे X, Facebook, Instagram और YouTube पर सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित Content, Video, Tweet, Post और Reel को शेयर करने पर उन्हें Advertisement देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।
कंटेंट प्रोवाइडर को चार श्रेणियों में बांटा गया
नई Policy के तहत Advertisement का लाभ उठाने के लिए Content Providers को चार Categories में बांटा गया है। इसमें Agency या Firm को अलग-अलग Platforms पर Subscribers और Followers के आधार पर बांटा गया है और इसके आधार पर 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 30 हजार रुपये प्रति महीना Advertisement देने का प्रावधान है। जबकि YouTube Video Shorts और Podcasts के लिए 8 लाख रुपये, 7 लाख रुपये, 6 लाख रुपये और 4 लाख रुपये Advertisement देने का प्रावधान रखा गया है।
राष्ट्र विरोधी कंटेंट पर सख्त सजा
इस नई Social Media Policy में राष्ट्र विरोधी Content डालने पर तीन साल से लेकर Life Imprisonment तक की सजा का प्रावधान है। पहले ऐसे आरोपियों पर IT Act की धारा 66E और 66F के तहत कार्रवाई की जाती थी। नई Policy के तहत Abusive और Obscene सामग्री पोस्ट करने पर Criminal Defamation के मुकदमे का भी सामना करना पड़ सकता है। यानी नई नीति में सरकार ने Content Providers को भारी लाभ देने का प्रावधान किया है, लेकिन देश-समाज को नुकसान पहुंचाने पर सख्त सजा का भी प्रावधान रखा है।