Bhopal News | यदि आपने Packers और Movers से अपने सामान की बुकिंग की है और वह समय पर नहीं पहुंचा, तो आपको हुई असुविधा और अतिरिक्त खर्चों की भरपाई भी Packers और Movers को करनी होगी। यह निर्णय भोपाल के Consumer आयोग की बैंच ने Agarwal Packers और Movers Limited, दिल्ली के खिलाफ सुनाया है। मामला Shahpura के निवासी Abdul का था, जिन्होंने 5 अप्रैल 2022 को अपने घरेलू सामान को दिल्ली से भोपाल पहुंचाने के लिए बुक किया था।
सामान की देरी और अतिरिक्त खर्चे
सामान 12 अप्रैल की बजाय 19 अप्रैल को पहुंचा, जिसके कारण फरियादी को अपने सामान की अनुपस्थिति के कारण Zomato से खाना मंगवाना पड़ा। इसके अतिरिक्त, फरियादी मानसिक रूप से भी परेशान हुए। Consumer आयोग की बेंच ने हाल ही में निर्णय सुनाया, जिसमें अध्यक्ष Yogesh Datt Shukla और सदस्य Pratibha Pandey ने मानसिक और शारीरिक कष्ट, विवाद व्यय, खानपान के बिल आदि की भरपाई के लिए 2 माह की अवधि में भुगतान करने का आदेश दिया है।
97 हजार रुपए देकर की थी बुकिंग
Abdul ने कोटेशन के आधार पर दिल्ली स्थित Packers और Movers से 5 अप्रैल 2022 को अपने घरेलू सामान की बुकिंग की थी। कंपनी ने 7 अप्रैल 2022 को सामान पैक किया और 8 अप्रैल 2022 को भोपाल के लिए रवाना किया। दिल्ली से भोपाल की दूरी 788 किलोमीटर है। 15 अप्रैल 2022 तक सामान का पहुंचना न होने पर Abdul ने कंपनी के Customer Care से संपर्क किया और अपने कठिनाइयों के संबंध में मेल भेजा। विपक्षी ने सामान 19 अप्रैल को पहुंचाया।
कंपनी को देना होगा मानसिक और शारीरिक कष्ट का मुआवजा
सामान की देरी के कारण Abdul को Hotel में रहना पड़ा, Zomato से खाना मंगवाना पड़ा और Cooler, गद्दे आदि की व्यवस्था करनी पड़ी। कंपनी द्वारा निर्धारित बिल और रसीद के अनुसार, 300 किलोमीटर प्रतिदिन की गति से सामान का ट्रांसपोर्टेशन किया जाना था। ट्रक 8 अप्रैल 2022 को दिल्ली से Palwal के लिए रवाना हुआ और 10 अप्रैल 2022 को Palwal पहुंचा। 13 अप्रैल 2022 को Palwal से रवाना होकर 19 अप्रैल 2022 को भोपाल पहुंचा। कंपनी के द्वारा जारी बिल में 300 किलोमीटर प्रतिदिन की गति से सामान के पहुंचने की समय सीमा 12 अप्रैल 2022 थी, लेकिन ट्रक 3 दिन तक Palwal में खड़ा रहा जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।
आयोग का आदेश
आयोग के आदेश के अनुसार, विपक्षी को 2 माह की अवधि के अंदर निम्नलिखित भुगतान करने का आदेश दिया गया है:
- भोजन व्यय की राशि 3,032 रुपए
- मानसिक और शारीरिक कष्ट के लिए क्षतिपूर्ति 25,000 रुपए
- विवाद व्यय के लिए 5,000 रुपए
यदि 2 माह में भुगतान नहीं किया जाता है, तो व्यय के भुगतान दिनांक से अदायगी दिनांक तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा।