Bhopal News: अब 15 दिन की Study Leave विदेश जाने वाले IAS, IPS अफसरों के लिए DoPT की नई समय सीमा

Bhopal News | भारत सरकार ने विदेशों में विभिन्न Subjects और Programs के लिए Study Leave पर जाने वाले IAS, IPS, IFS और अन्य अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए 15 दिन की छुट्‌टी का निर्णय लिया है। इससे अधिक दिन का Leave अधिकारियों को Study Leave के तहत उपलब्ध नहीं होगा।

केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने प्रदेश की Chief Secretary को Study Leave पर Salary Payment के संबंध में नई व्यवस्था की जानकारी दी है। इस व्यवस्था के अनुसार, अब अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को विदेश में Study Leave के लिए केवल 15 दिन का अवकाश मिलेगा। संबंधित अधिकारी इस Leave को एक साथ या अलग-अलग दिनों में ले सकते हैं। इस संदर्भ में Chief Secretaries को निर्देशों का पालन करने के लिए भी कहा गया है।

केंद्रीय सरकार की नई व्यवस्था

केंद्र सरकार ने Central Staffing Scheme के अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुसार, अखिल भारतीय सेवा के Regulation 4 के तहत (Study Leave) Regulation 1960 के संदर्भ में यह व्यवस्था निर्धारित की गई है। Study Leave के लिए आवेदन करने वाले अधिकारियों को यह छूट दी गई है कि वे अध्ययन अवकाश की प्रारंभिक और समाप्ति Dates के बाद छुट्टी ले सकेंगे। इसके लिए, जिस University या Institution से Study Leave के लिए आवेदन किया जा रहा है, उसके Academic Calendar के अनुसार आवेदन किया जाएगा।

छुट्टी की व्यवस्था

केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जो अधिकारी भारत से बाहर Study Leave पर जाएंगे, वे कुल मिलाकर 15 दिन का अवकाश ले सकेंगे, जो Course Completion के पहले या बाद में कभी भी हो सकता है। अधिकारियों को यह पात्रता होगी कि वे 15 दिन की छुट्टी एक साथ या फिर अलग-अलग दिनों को मिलाकर ले सकें।

पूर्व में लिया गया निर्णय

DoPT के 14 जुलाई 2008 के आदेश में यह निर्णय लिया गया था कि ऐसे मामलों में Study Leave स्वीकृत करते समय केंद्र द्वारा अनुमोदित अवधि के भीतर संबंधित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी का Salary Expense प्रतिनियुक्ति के रूप में केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

यदि अधिकारी Central Deputation पर नहीं हैं, तो Study Leave अवधि का Salary Expense संबंधित राज्य संवर्ग या राज्य सरकार को उठाना होगा। इस स्थिति में, राज्य सरकार इस पर अमल कर रही है। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के Study Leave के संबंध में सहमति, NOC और Deputation की पुष्टि केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।

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