New Delhi News | Delhi के पूर्व डिप्टी CM Manish Sisodia को Supreme Court ने शुक्रवार, 9 August को जमानत प्रदान की। Sisodia पिछले 17 महीनों से तिहाड़ जेल में बंद थे। Supreme Court के इस आदेश से उन्हें CBI और ED के दोनों मामलों में राहत मिली है।
CBI ने 26 February 2023 को Sisodia को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था, जबकि ED ने 9 March 2023 को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें हिरासत में लिया। इसके बाद, 28 February 2023 को उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।
Supreme Court ने अपने फैसले में कहा कि केस में अब तक 400 से ज्यादा गवाह पेश किए जा चुके हैं और हजारों दस्तावेज भी दिए गए हैं। लेकिन आने वाले दिनों में इस केस के समाप्त होने की संभावना नहीं है। इस स्थिति में Sisodia को जेल में रखना उनके स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।
आज शाम तक Sisodia को जेल से बाहर आने की संभावना है। Supreme Court के आदेश की कॉपी Rouse Avenue Court में भेजी जाएगी, जहां से Sisodia को 10-10 लाख रुपये का बेल बॉन्ड भरना होगा। इसके बाद रिलीज ऑर्डर तिहाड़ जेल भेजा जाएगा और फिर Sisodia बाहर आ सकेंगे।
Supreme Court ने 6 August को फैसला सुरक्षित रखा था
Justice BR Gavai और Justice KV Vishwanath की बेंच ने इस जमानत पर फैसला सुनाया। इससे पहले 6 August को Court ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 4 June को Supreme Court ने Sisodia की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने दोबारा विचार की याचिका दाखिल की थी।
Court ने कहा कि Sisodia को ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में भेजने से उन्हें सांप-सीढ़ी के खेल में डालने जैसा होगा। किसी भी नागरिक को अदालतों के बीच भटकाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मामले की तुरंत सुनवाई सभी लोगों का अधिकार है और अपराध की गंभीरता के बावजूद जमानत का विरोध नहीं किया जा सकता।
Supreme Court ने ASG की अपील को नहीं माना
ED-CBI की ओर से ए़डिशनल सॉलिसिटर जनरल SV Raju (ASG) ने Sisodia पर जमानत के दौरान कुछ पाबंदियां लगाने की मांग की। उन्होंने Supreme Court से अनुरोध किया कि Sisodia को मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय में प्रवेश पर रोक लगाई जाए, जैसा कि Arvind Kejriwal के मामले में किया गया था। लेकिन Supreme Court ने इस मांग को खारिज कर दिया और कहा कि स्वतंत्रता का मामला हर दिन मायने रखता है।
Sisodia की पत्नी का बयान – घर आने की खुशी
Sisodia को जमानत मिलने के बाद उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। Supreme Court के फैसले के बाद उनके परिवार के सदस्यों ने मिठाइयां बांटी। उनकी पत्नी Seema Sisodia ने बताया कि Sisodia आज रात 9 बजे तक घर पहुंच सकते हैं।
शराब नीति घोटाला और Sisodia का कनेक्शन – 5 महत्वपूर्ण बिंदु
- नई शराब नीति का ऐलान (March 2021): Delhi के तत्कालीन डिप्टी CM Manish Sisodia ने 22 March 2021 को नई शराब नीति की घोषणा की थी। इसके तहत शराब की दुकानें निजी हाथों में चली गईं। Sisodia ने इसका मकसद माफिया राज को खत्म करना और सरकारी खजाने को बढ़ाना बताया था।
- शराब नीति में घोटाले का आरोप (July 2022): 8 July 2022 को Delhi के मुख्य सचिव ने शराब नीति में घोटाले का आरोप लगाया और इसकी रिपोर्ट LG VK Saxena को सौंपी।
- CBI और ED की कार्रवाई (August 2022): LG Saxena की सिफारिश पर CBI ने 17 August 2022 को केस दर्ज किया, जिसमें Sisodia समेत कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया।
- नई नीति का रद्द होना (July 2022): बढ़ते विवाद के कारण Delhi सरकार ने 28 July 2022 को शराब नीति को रद्द कर दिया और पुरानी नीति को फिर से लागू किया।
- Sisodia की गिरफ्तारी (February 2023): 26 February 2023 को CBI ने Sisodia को एक्साइज डिपार्टमेंट में घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया।
Political Leaders की प्रतिक्रिया
Akhilesh Yadav (Samajwadi Party): मुझे उम्मीद है कि सभी को न्याय मिलेगा, खासकर Arvind Kejriwal को जो अब भी जेल में हैं।
Sanjay Singh (AAP सांसद): यह केंद्र सरकार की तानाशाही पर तमाचा है। सत्य की जीत हुई है।
Shashi Tharoor (Congress सांसद): यह अच्छी बात है, लेकिन जमानत इससे पहले मिलनी चाहिए थी।
Hemant Soren (Jharkhand CM): यह लोकतंत्र की जीत है और तानाशाही की हार।
BJP Leaders के बयान
Virendra Sachdeva (Delhi BJP अध्यक्ष): जमानत का मतलब यह नहीं है कि कोई दोषी नहीं है। जांच अभी जारी है।
Bansuri Swaraj (BJP सांसद): Sisodia को देरी के आधार पर जमानत दी गई है।
Ravneet Singh Bittu (केंद्रीय मंत्री): हर अपराधी को कभी न कभी जमानत मिलती है, चाहे वह किसी भी अपराध का आरोपी हो।