Bhopal News । मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के लगभग 75 हजार अतिथि शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद, डीपीआई (DPI) ने स्पष्ट किया है कि अतिथि शिक्षक नियमित नहीं हो सकते। हालांकि, जो शिक्षक नियमित होना चाहते हैं, उन्हें पात्रता परीक्षा देनी होगी। खास बात यह है कि जो अतिथि शिक्षक वर्षों से सेवा में हैं, उन्हें इस भर्ती परीक्षा में 25 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
अतिथि शिक्षकों की मांग: नियमित करने की लड़ाई
अतिथि शिक्षक लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उन्हें नियमित किया जाए। इसके लिए उन्होंने सरकार पर दबाव भी बनाया और अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए कोर्ट तक भी गए। कोर्ट ने उनकी मांगों को सीधे तौर पर मंजूरी नहीं दी, बल्कि डीपीआई से समाधान निकालने के लिए कहा। हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद डीपीआई ने अब स्पष्ट किया है कि नियमित होने के लिए अतिथि शिक्षकों को परीक्षा पास करनी होगी, जिसमें उन्हें 25% आरक्षण का लाभ मिलेगा।
डीपीआई का निर्णय और अतिथि शिक्षकों की प्रतिक्रिया
सितंबर 2019 में, डीपीआई ने अतिथि शिक्षकों के लिए कुछ निर्देश जारी किए थे, जिससे अतिथि शिक्षक नाराज थे। अपनी मांगों के समर्थन में उन्होंने आवेदन दिया, जिस पर विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। अंततः अतिथि शिक्षक हाईकोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने डीपीआई को इस मुद्दे पर निर्णय लेने का निर्देश दिया, लेकिन डीपीआई ने कोर्ट से समय मांगा। लंबे इंतजार के बाद, आखिरकार 6 महीने बाद नए निर्देश जारी किए गए, लेकिन अतिथि शिक्षक इससे असंतुष्ट हैं और अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं।
सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे अतिथि शिक्षक
अतिथि शिक्षक संघ के प्रवक्ता रविकांत गुप्ता ने कहा कि “हमने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस काम को समर्पित किया है, और सरकार ने हमें नियमित करने के वादे किए थे। लेकिन अब सरकार अपने वादों से पीछे हट रही है। इसलिए हम अब सुप्रीम कोर्ट में न्याय की लड़ाई लड़ेंगे।” वर्तमान में, राज्य में लगभग 70 हजार अतिथि शिक्षक पिछले 10 से 12 सालों से सेवा दे रहे हैं और नियमित किए जाने की मांग कर रहे हैं।
शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि और परीक्षा शुल्क
डीपीआई के अधिकारियों के अनुसार, भर्ती नियम 2018 और 1 दिसंबर, 2022 के संशोधित नियमों के आधार पर सीधी भर्ती से खाली पदों को भरने के लिए पात्रता परीक्षा होगी। इसके बाद शिक्षक चयन परीक्षा से भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क 500 रुपये रखा गया है, जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, EWS, और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 250 रुपये निर्धारित किया गया है।
परीक्षा केंद्र और शिफ्ट का विवरण
शिक्षा विभाग ने परीक्षा केंद्र और तारीखों की भी घोषणा कर दी है। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 10 नवंबर से शुरू होगी। परीक्षा फॉर्म 1 से 15 अक्टूबर तक भरे जाएंगे, जबकि आवेदन में संशोधन 10 से 20 अक्टूबर के बीच किया जा सकेगा। परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी— पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। परीक्षा के लिए बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन में केंद्र बनाए गए हैं।