Delhi News : Rahul Gandhi की टिप्पणी भाजपा सरकार में मुसलमानों पर हमले जारी

Delhi News l राहुल गांधी, जो लोकसभा में Opposition के नेता हैं, ने रविवार (1 सितंबर) को हरियाणा और महाराष्ट्र में हुई Mob Lynching की घटनाओं के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने उपद्रवियों को खुली छूट दे रखी है, जिससे उनमें इतना साहस है। मुसलमानों और अन्य Minorities पर लगातार हमले हो रहे हैं और सरकारी तंत्र केवल Mute Spectator की भूमिका निभा रहा है।

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भाजपा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, Hate के खिलाफ भारत को जोड़ने की हमारी लड़ाई हम जीतेंगे।

भाजपा का डर का माहौल

राहुल गांधी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि पार्टी Hate को Political Weapon बनाकर सत्ता में चढ़ रही है और देश में Fear का माहौल पैदा कर रही है। भीड़ की शक्ल में Criminals खुलेआम Violence फैला रहे हैं और उन्हें भाजपा सरकार से पूरी छूट मिली हुई है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।

राहुल गांधी ने हरियाणा और महाराष्ट्र की Mob Lynching की घटनाओं की तस्वीरें भी शेयर की हैं।

महाराष्ट्र में बुजुर्ग के साथ हिंसा

हाल ही में महाराष्ट्र में इगतपुरी के पास Dhule Express ट्रेन में एक बुजुर्ग के साथ मारपीट की घटना सामने आई। इसका Video Social Media पर वायरल हो रहा है। ट्रेन में मौजूद अन्य Passengers ने बुजुर्ग पर Beef ले जाने का आरोप लगाते हुए उन्हें थप्पड़ मारे और गालियां दीं, जबकि बाकी लोग चुपचाप तमाशा देखते रहे।

इस घटना के Video के सामने आने के बाद Thane GRP ने पांच से अधिक यात्रियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। AIMIM सांसद Imtiaz Jameel ने Video शेयर करते हुए सरकार और पुलिस की आलोचना की है।

हरियाणा में युवक की हत्या

हरियाणा के चरखी दादरी में Beef खाने के शक में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। यह घटना 27 अगस्त को हुई थी और इसका Video 31 अगस्त को सामने आया। Video में कुछ लोग युवक को लाठी-डंडों से पीटते हुए दिख रहे हैं। पुलिस ने 29 अगस्त को इस मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो Minors भी शामिल हैं। Minors को Juvenile Home भेजा गया है।

सीएम Nayab Singh Saini ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि गोमाता के प्रति लोगों की श्रद्धा है, इसलिए ऐसे कार्यों से बचना चाहिए जो धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं।

नए कानून में फांसी की सजा

नए Criminal Law के तहत Mob Lynching के लिए एक अलग कानून बनाया गया है। इस कानून में शरीर पर चोट पहुंचाने वाले Crimes के लिए धारा 100-146 तक का प्रावधान है। Mob Lynching के मामलों में न्यूनतम 7 साल की कैद की सजा हो सकती है, और उम्रकैद या फांसी की सजा का भी प्रावधान है। हत्या के मामलों में धारा 103 के तहत केस दर्ज होगा, और धारा 111 में Organized Crime के लिए सजा का प्रावधान है। धारा 113 में Terror Act का उल्लेख है।

SC जज की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट के Justice Abhay Oka ने रविवार को कहा कि समाज में ‘भीड़ तंत्र’ का उदय हो रहा है। जब कोई हादसा होता है, तो नेता इसका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। वे जनता से वादा करते हैं कि आरोपी को फांसी की सजा दी जाएगी, जबकि यह निर्णय लेना Judiciary का काम है। केवल Judiciary ही इस तरह के फैसले को लागू कर सकती है।

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