Delhi News : फूफा बन गया ‘Husband’, बाप की Petition पर बेटी बोली-हैस्बैंड के साथ रहूंगी, लेकिन हाईकोर्ट ने शादी को बताया Invalid, जानें क्यों?

Delhi News l दिल्ली हाईकोर्ट ने एक लड़की और उसके फूफा के बीच हुए Marriage को Invalid करार दिया है। फूफा ने शादी के समय खुद को Unmarried बताकर विवाह किया था। हाईकोर्ट ने Arya Samaj Mandir को फटकार लगाते हुए कहा कि वह Wedding समारोह आयोजित करते समय पूरी सावधानी बरतें। कोर्ट ने निर्देश दिया कि मंदिर प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि जो लोग इस प्रकार के समारोहों के गवाह हैं, वे वास्तविक और Authentic हों।

सावधानी बरतने की सलाह न्यायमूर्ति Pratibha M Singh और Amit Sharma की पीठ ने कहा कि पिताजी की Petition पर सुनवाई करते हुए कहा कि मंदिर को दोनों पक्षों से कम से कम एक गवाह रखने की कोशिश करनी चाहिए, जो या तो Relative हो या कोई परिचित हो जो उन्हें उचित समय से जानता हो। कोर्ट ने यह टिप्पणी मामले की सुनवाई के दौरान देखा कि लड़की के फूफा ने Arya Samaj Mandir के सामने खुद को Unmarried बताया था। कोर्ट ने पाया कि जोड़े और विवाह संपन्न कराने वाले पुजारी के अलावा Malviya Nagar के Arya Samaj Mandir में आयोजित विवाह समारोह में कोई भी मौजूद नहीं था। अदालत ने कहा कि इसकी ‘Legitimacy और Sacredness’ पूरी तरह से संदिग्ध थी।

गवाहों की Authenticity पर जोर हाईकोर्ट को बताया गया कि Arya Samaj Mandir वैवाहिक स्थिति के संबंध में पक्षों से Affidavit तो लेता है, लेकिन आगे कोई Checking नहीं की जाती है। कोर्ट ने कहा कि Arya Samaj Mandir अब से यह सुनिश्चित करेगा कि जब शादी के गवाह पेश किए जाएं तो वे वास्तविक और Authentic गवाह हों, जिनकी स्थिति का उचित रूप से Check किया जा सके। कोर्ट ने कहा कि मंदिर दोनों पक्षों यानी दूल्हा और दुल्हन की ओर से कम से कम एक गवाह को बुलाने का प्रयास करेगा। अगर शादी में कोई Relative नहीं आ सके तो ऐसा परिचित जरूर हो जो दोनों पक्षों को उचित समय से जानता हो।

बेटे ने कोर्ट में पेश होकर बाप पर सवाल उठाए हाईकोर्ट ने इस Order की एक Copy मुख्य सचिव, GNCTD को भेजी जाएगी ताकि इस संबंध में उचित उपाय किए जा सकें। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में लड़की के पिता ने Petition दाखिल की थी जिसमें शिकायत की थी कि उसकी बेटी 1 जुलाई से लापता है। जब इस मामले की सुनवाई के दौरान लड़की कोर्ट में पेश हुई तो उसने दावा किया कि याचिकाकर्ता उसका Biological पिता नहीं बल्कि उसका Step Father है। उसने कहा कि वह शादी के बाद से अपने ‘Husband’ के साथ रह रही है। हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि फूफा की Marriage स्थिति के संबंध में दोनों पक्षों द्वारा झूठे Affidavits के आधार पर शादी की गई थी, इसलिए कानून की नजर में इसका कोई महत्व नहीं है।

हाईकोर्ट का अंतिम निर्णय हाईकोर्ट ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मिस्टर एस (फूफा) ने अपनी Wife/Child को छोड़ दिया है और दावा किया है कि उन्होंने एक लड़की से शादी कर ली है जो उनकी Niece है। हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत यह मानती है कि Arya Samaj Mandir द्वारा आयोजित कथित विवाह समारोह, प्रथम दृष्टया एक Invalid विवाह है। क्योंकि मिस्टर एस ने विवाह के लिए पेश Affidavit में घोषित किया है कि वह Unmarried है। चूंकि लड़की Adult है और उसने याचिकाकर्ता के साथ जाने से इनकार कर दिया है, इसलिए अदालत ने कहा कि आगे कोई Order पारित नहीं किया जा सकता।

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