Delhi News l भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग Fraud को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हाल ही में, RBI ने Fraud मामलों को कम करने के लिए दो मसौदा प्रस्ताव पेश किए हैं।
आधार-Enabled Payment System (AePS)
बैंक ने Digital Payment को Secure बनाने के लिए एक Regulation Draft जारी किया है। इस Draft के अनुसार, Vendor को आधार-Enabled Payment System (AePS) की सुविधा प्राप्त करनी चाहिए। RBI ने कहा है कि यह प्रस्ताव Digital Payment प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में मददगार होगा। इसके तहत, RBI ने बैंकों और NPCI को निर्देश दिए हैं।
RBI का कहना है कि अगर कोई Vendor पिछले 6 महीने से कोई Payment नहीं करता है, तो बैंक को फिर से KYC (Know Your Customer) प्रक्रिया करनी होगी। NPCI को भी सुनिश्चित करना होगा कि आधार-Enabled Payment System केवल एक Bank में ही लागू हो।
RBI ने इस प्रस्ताव पर 31 अगस्त 2024 तक जनता से राय देने का समय दिया है। इसके अलावा, बैंकों और NPCI को निर्देशों के पालन के लिए तीन महीने की समय सीमा दी गई है।
Authentication के लिए अतिरिक्त व्यवस्था
भारतीय रिजर्व बैंक ने Digital Payment Transactions के लिए Alternative Authentication Mechanisms को लेकर भी एक Draft जारी किया है। बैंक ने कहा है कि यह Digital Payment System को तकनीकी प्रगति प्रदान करने में मदद करेगा।